बाघ शावकों की सुरक्षा के लिए धारा 144
बिगडे हुए हालातों को काबू करने के लिए लगाई जाने वाली धारा 144 के बारे में आमतौर पर सभी परिचित है। लेकिन क्या आपने कभी बाघों की सुरक्षा के लिए इस धारा को लगाया जाना सुना है। जी हां कुछ यह धारा इन दिनों उमरिया जिले के अंर्तगत आने वाले ग्राम धामाखोर से निकलने वाली सडक पर जिले के कलेक्टर ने लगा दी है। प्रदेश में यह पहली बार है जब एक मादा बाघ और उसके 4 शावकों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लिया गया यह निर्णय पूरे प्रदेश में चर्चा में है। हालांकि सडक के किनारे अपने 15 दिन के 4 शावकों को लेकर बैठी हुई मादा बाघ की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अपनी मॉनीटरिंग में है, तो जिला कलेक्टर अभिषेक सिंह बाघ और उसके शावकों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे है। फिलहाल पार्क की बाघिन टी-43 के 4 शावक पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे है। क्या है आदेश कलेक्टर ने उक्त क्षेत्र से गुजर रही सडक में शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही दो पहिया वाहन जो कि सुबह 6 बजे के बाद निकलेंगे वे एक काफिले के रूप में वन विभाग की अनुमति से प्रवेश करेंगे। वहीं जो...